ब्रेकिंग न्यूज़

गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, डॉ. प्रेम कुमार के समर्थन में मांगा वोट Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025 : सवालों के घेरे में RJD कैंडिडेट लल्लू मुखिया ! ललन सिंह के रोड शो में जाना और JDU प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर युवक को दी गई तालिबानी सजा ...बेरहमी से की गई पिटाई Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट Bihar Election 2025: बिहार में पोलिंग स्टाफ को मात्र इतने रुपए में मिलेगा मस्त भोजन; पूरी-सब्जी से लेकर सत्तू तक की व्यवस्था; देखिए.. रेट लिस्ट

बिहारी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, BJP नेता को माफी मांगने का निर्देश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 06 Apr 2023 04:56:56 PM IST

 बिहारी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, BJP नेता को माफी मांगने का निर्देश

- फ़ोटो

DESK: तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले मामले में झूटी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है.  बता दें तमिलनाडु पुलिस द्वारा बीजेपी नेता और वकील प्रशांत उमराव के खिलाफ दर्ज मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के BJP प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफी मांगने को कहा है.


गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि  प्रशांत उमराव एक अधिवक्ता हैं, उन्हें तो और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए. साथ ही कहा कि फिलहाल एक ही मामले में जांच चलेगी. एक केस की अग्रिम जमानत सभी मामलों में लागू रहेगी. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत शर्तों को भी संशोधित किया है. इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद 10 अप्रैल को उमराव तमिलनाडु पुलिस के सामने पेश होंगे. 


सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस शर्त में संशोधन किया, जिसमें 15 दिनों तक रोजाना सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक पुलिस की जांच में शामिल होने को कहा गया था. कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि वो दस अप्रैल को ही पुलिस जांच में शामिल होंगे. इसके बाद जब जांच अफसर को जरूरत होगी तब जाएंगे