1st Bihar Published by: Updated Mon, 07 Nov 2022 12:11:00 PM IST
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DESK : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लीज आवंटन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को SC ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।
आपको बता दें, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसे हाईकोर्ट ने मेंटेनेबल माना था। 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल, शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए शिवशंकर शर्मा ने याचिका दायर की थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने इस याचिका की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब इस मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।