ब्रेकिंग न्यूज़

शिवहर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदली, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पंडाल समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख Bihar: शादी में नर्तकियों के बीच हर्ष फायरिंग करना पड़ गया महंगा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को दबोचा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया एलान, हमारी आगे की लड़ाई ‘गिनती के बाद हिस्सेदारी’ की जाकिर बन गया जगदीश: 8 मुसलमानों ने हिन्दू धर्म को अपनाया, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ शुद्धिकरण HAJIPUR: जननायक एक्सप्रेस से 8 किलो अफीम बरामद, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार ISM में वेदांता इंटरनेशनल और ICICI बैंक के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2025 का आयोजन, कई छात्र-छात्राओं का हुआ चयन Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुंगेर में शरारती तत्वों ने चलाया बत्ती गुल अभियान, डॉक्टर ने लाइट्स बंद नहीं किया तो जान से मारने की दी धमकी Bihar News: वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, बारिश के दौरान हुआ हादसा

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत: मनी लॉन्ड्रिंग केस में SC से मिली नियमित जमानत, नहीं हो सकेंगे रिहा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 12 Jul 2024 10:57:13 AM IST

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत: मनी लॉन्ड्रिंग केस में SC से मिली नियमित जमानत, नहीं हो सकेंगे रिहा

- फ़ोटो

DELHI: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है हालांकि बेल मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।


दरअसल, शराब घोटाला से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है हालांकि केजरीवाल फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है और सीबीआई में उनके खिलाफ केस जारी है और वह सीबीआई की कस्टडी में हैं।


फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से जेल में हैं, हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच करेगी। बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दिया है हालांकि सीबीआई की कस्टडी में होने के कारण केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।


दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में सबसे पहले ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में नीचली अदालत से बेल मिलने के अगले ही दिन सीबीआई ने केजरीवाल को पिछले दिनों अरेस्ट कर लिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की याचिका पर 17 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।