शिवहर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदली, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पंडाल समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख Bihar: शादी में नर्तकियों के बीच हर्ष फायरिंग करना पड़ गया महंगा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को दबोचा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया एलान, हमारी आगे की लड़ाई ‘गिनती के बाद हिस्सेदारी’ की जाकिर बन गया जगदीश: 8 मुसलमानों ने हिन्दू धर्म को अपनाया, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ शुद्धिकरण HAJIPUR: जननायक एक्सप्रेस से 8 किलो अफीम बरामद, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार ISM में वेदांता इंटरनेशनल और ICICI बैंक के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2025 का आयोजन, कई छात्र-छात्राओं का हुआ चयन Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुंगेर में शरारती तत्वों ने चलाया बत्ती गुल अभियान, डॉक्टर ने लाइट्स बंद नहीं किया तो जान से मारने की दी धमकी Bihar News: वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, बारिश के दौरान हुआ हादसा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 25 Oct 2024 08:01:47 AM IST
- फ़ोटो
DESK: दलित अत्याचार के 10 साल पुराने केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। यह पहला मौका है जब देश में किसी अदालत ने साहूहिक रूप से लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई होगी। 2014 के जातिगत हिंसा के मामले में कर्नाटक की एक कोर्ट ने 98 लोगों को एकसाथ उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, गंगावटी तालुक के माराकुंबी में दलितों पर हमला करने और उनके साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया था। दलितों के घरों को आग लगा दी गई थी जबकि दलितों के नाई की दुकान पर जाने से भी रोक लगा दिया गया था। राशन की दुकानों पर दलितों को सामान भी नहीं दिया जा रहा था।
29 अगस्त 2014 को दलितों पर अत्याचार की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद तीन महीने तक माराकुंबी गांव में पुलिस बलों की तैनाती रही थी। इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाए गए थे। मामला कोर्ट मे पहुंचा और 117 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।
सुनवाई के दौरान चार्जशीट में शामिल 16 लोगों की मौत हो गई। मामले में जस्टिस चंद्रशेखर सी ने 101 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई जबकि 98 लोगों को कोर्ट ने उमक्रैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है।