Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM बीरेन्द्र यादव आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना में युवक की आत्महत्या से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू अरवल में इनोवा कार से 481 लीटर अंग्रेज़ी शराब बरामद, पटना का तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 06 Apr 2023 12:02:55 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने संभावना जताई कि सत्येंद्र जैन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको बेल नहीं दी जा सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और बेल मिलने पर वे जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कोर्ट उन्हें बेल नहीं दे सकता है।
इससे पहले कोर्ट ने 21 मार्च को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में बहस के दौरान कहा गया कि सत्येंद्र जैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्पष्ट है, ऐसे में उन्हें बेल नहीं दिया जाए। सत्येंद्र जैन के वकील ने भी कोर्ट में अपनी दलील पेश की। दोनों पक्षों सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। आप नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग में कथित तौर पर शामिल चार कंपनियों से जुड़े होने का आरोप है।