1st Bihar Published by: First Bihar Updated Nov 18, 2024, 12:08:44 PM
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PATNA : बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के चौथे चरण को लागू करने की घोषणा कर दी गई। जो सोमवार सुबह आठ बजे से प्रभावी होंगे। अब इसी मामले में बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को उसके आदेश के बिना ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को हटाने से भी रोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहा है कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिना ग्रैप चरण 4 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे चला जाए।
इस दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रैप-4 आज से लागू हो गया है। कोर्ट ने मामले को सूची के अंत में रखा क्योंकि उसने GRAP 3 और 4 के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।