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1st Bihar Published by: Updated Mon, 18 May 2020 05:58:54 PM IST
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DELHI : देश में लॉकडाउन-4 की शुरुआत होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने छूट की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और जिम को पहले की तरह बंद रखने का फैसला किया है. इनके साथ साथ सभी धार्मिक स्थान, सैलून और स्पा भी फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार ने टैक्सी, कैब, आईटीवी और बसों को चलाने का फैसला किया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐलान किया है कि दिल्ली में टैक्सी, कैब, आरटीवी और बसें चलेंगी. बसों में 20 से ज्यादा यात्री सवार नहीं होंगे. मार्केट कंपलेक्स खोलने का भी फैसला किया गया है, लेकिन इसे खोलने में और ऑड-इवन का नियम लागू रहेगा. इसके अलावे दिल्ली में जरूरी सामानों की सारी दुकानें रोज खुलेंगी. निर्माण कार्य शुरू करने की भी इजाजत दी गई है. दिल्ली में अब मजदूरों को काम करने की इजाजत होगी. सभी प्राइवेट और सरकारी ऑफिस को भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली में अब शादी समारोह भी आयोजित हो सकेंगे लेकिन इनमें 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही जारी रहेगी. ऑटो और रिक्शा चलाने की इजाजत दी गई है लेकिन एक ऑटो या ई रिक्शा में एक ही पैसेंजर सफर कर पाएंगे. टैक्सी या कैब में सिर्फ दो ही पैसेंजर सफर कर सकते हैं. टू व्हीलर्स पर एक ही यात्री सवार होंगे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन-4 में छूट के दायरे को बढ़ाते हुए एक बार फिर से यह बात दोहराई है कि कोरोना महामारी फिलहाल खत्म नहीं होने वाली है. लिहाजा हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी.