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दो से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Feb 29, 2024, 5:15:07 PM

दो से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट  ने रखा बरकरार

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DESK: दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। राजस्थान सरकार ने इसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। 


बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम (2001) दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट 2017 में सेना से रिटायर हुए थे जिसके बाद 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में उन्होंने सिपाही की नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन सरकार के इस नियम के कारण उन्हें अयोग्य माना गया। 


जिसके बाद पूर्व सैनिक ने इसे लेकर अपील दायर की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और यह संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 (4) में इस बात का जिक्र है कि यदि किसी को 1 जून 2002 या उसके बाद यदि दो से अधिक बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।