1st Bihar Published by: Updated May 25, 2020, 12:03:52 PM
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DESK : केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल से संबंधित सभी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. रविवार को सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी.
सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्युमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी.रविवार को मंत्रालय के तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि 'मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्युवल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा.'
बता दें कि इससे पहले मंत्रालय के तरफ से 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जरूरी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ा दिया था. इस दौरान इन डॉक्युमेंट्स को 30 जून तक वैलिड माना गया था. मंत्रालय ने यह फैसला देश में कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन को लेकर किया था.