ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम, अरवल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 30 बेड वाले CHC का किया उद्घाटन BIHAR: समस्तीपुर सदर अस्पताल के गेट पर बेहोश युवती को छोड़ दो युवक फरार, इलाज के दौरान मौत SAMASTIPUR: बिहार में अपराधी बेलगाम, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट मांगने के बाद दुकानदार को मारी गोली BIHAR: दिन में साधु रात में डाकू, कुख्यात दरभंगी सहनी गिरफ्तार Bihar News: सीएम नीतीश कुमार कल देंगे बड़ी सौगात, 6,938 पथों के निर्माण का करेंगे कार्यारंभ Bihar News: सीएम नीतीश कुमार कल देंगे बड़ी सौगात, 6,938 पथों के निर्माण का करेंगे कार्यारंभ CBSE 10th, 12th Result 2025 : कल जारी हो सकता है CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट! 42 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार होगा खत्म CBSE 10th, 12th Result 2025 : कल जारी हो सकता है CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट! 42 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार होगा खत्म Bihar Crime News: बिहार के इस रेलवे स्टेशन से एक दर्जन नाबालिग लड़कियां बरामद, कहां लेकर जा रहे थे मानव तस्कर? Bihar News: बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बनीं सुहानी, सीएम नीतीश कुमार ने दी 11 लाख की साइकिल

ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन डॉक्युमेंट को लेकर हुआ बड़ा फैसला, सरकार ने दी राहत

1st Bihar Published by: Updated Mon, 25 May 2020 12:03:52 PM IST

ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन डॉक्युमेंट को लेकर हुआ बड़ा फैसला, सरकार ने दी राहत

- फ़ोटो

DESK : केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल से संबंधित सभी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. रविवार को सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. 

सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्युमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी.रविवार को मंत्रालय के तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि 'मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्युवल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा.' 

बता दें कि इससे पहले मंत्रालय के तरफ से  30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जरूरी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ा दिया था. इस दौरान इन डॉक्युमेंट्स को 30 जून तक वैलिड माना गया था. मंत्रालय ने यह फैसला देश में कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन को लेकर किया था.