ब्रेकिंग न्यूज़

Shreyas Iyer: कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, IPL ख़त्म होने के बाद पहली बार खुलकर बोले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा, बल्कि 2015 में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई थी: जन सुराज के महासचिव ने जेडीयू MLC को दिया करारा जवाब Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ने से अयोध्या में महंगी हुई जमीन: अब बिहार में हो रही यह चर्चा Bihar Crime News: शराब माफिया से यारी पड़ी भारी, ऑडियो वायरल होने पर थानेदार और ALTF प्रभारी सस्पेंड Bihar Crime News: शराब माफिया से यारी पड़ी भारी, ऑडियो वायरल होने पर थानेदार और ALTF प्रभारी सस्पेंड Bihar News: बिहार के थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने पर SP ने नाप दिया Bihar News: बिहार के थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने पर SP ने नाप दिया CM नीतीश अपने 'बख्तियारपुर' में गंगा नदी की पुरानी धारा लौटायेंगे ! सरकार ने खोल रखा है खजाना...3427 लाख का खर्चा

जीपीएफ खाता मामला: पटना हाईकोर्ट के 7 जज की याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 01 Apr 2023 09:12:51 AM IST

जीपीएफ खाता मामला: पटना हाईकोर्ट के 7 जज की याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाई कोर्ट के 7 जजों के जीपीएफ अकाउंट को बंद कर दिया गया है।  बिहार के महालेखाकार ने जजों के जीपीएफ खातों को बंद कर दिया है। इसके बाद  सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह पटना हाईकोर्ट के उन सात जज की याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जिनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कथित रूप से बंद कर दिया गया था।


दरअसल, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को 27 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका था। जिसके बाद जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला की पीठ ने कहा कि इस  याचिका को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता सातों जजों की ओर से पेश वकील प्रेम प्रकाश ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है।


मालूम हो कि , पीठ ने इस मामले को लेकर  20 मार्च को संज्ञान लिया था और कहा था कि एक अंतरिम उपाय के रूप में, वह हाईकोर्ट के सात जज के वेतन को 13 दिसंबर, 2022 से पहले की स्थिति के अनुसार जारी करने का आदेश दे रही है, जब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने जीपीएफ की उनकी पात्रता का मुद्दा संभाला था।


आपको बताते चलें कि, इस मामले में पहले पीठ ने 20 मार्च को यह कहा था कि इस मामले में  वह 27 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगी और फैसला करेगी। शीर्ष अदालत ने 24 फरवरी को केंद्र से उन सात जज की शिकायतों पर गौर करने को कहा था, जिन्होंने अपने जीपीएफ खातों को बंद करने का दावा किया था। यह याचिका पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति आलोक कुमार, न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश सिंह और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा ने दायर की है।