ब्रेकिंग न्यूज़

एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिल्ली ब्लास्ट पर बोले तेजस्वी यादव, "देश की राजधानी में ऐसा विस्फोट चिंताजनक, केंद्र सरकार दोषियों पर करे सख्त कार्रवाई" दिल्ली में ब्लास्ट के बाद LNJP हॉस्पिटल पहुंचे अमित शाह, घायलों से की मुलाकात फेसबुक पर LIVE आकर तेजस्वी यादव ने की अपील, “20 साल NDA को मिला, बस 20 महीने हमें दीजिए” दिल्ली धमाके में अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत, दो दर्जन लोग घायल, PM मोदी ने की अमित शाह से बात दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिल्ली कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत की पुष्टि, 12 घायल, इलाके में मची अफरा-तफरी Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले RJD उम्मीदवार का समर्थक 3 लाख कैश के साथ अरेस्ट, मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप Bihar Election 2025: बिहार में वोटिंग से पहले RJD उम्मीदवार का समर्थक 3 लाख कैश के साथ अरेस्ट, मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप Bihar Crime News: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन, नकली नोट और हेरोइन के साथ पकड़ा गया नाबालिग

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस में आज आएगा फैसला, वाराणसी में धारा 144 लागू

1st Bihar Published by: Updated Mon, 12 Sep 2022 12:23:06 PM IST

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस में आज आएगा फैसला, वाराणसी में धारा 144 लागू

- फ़ोटो

DESK : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज फैसला आएगा। मस्जिद में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर यहां विवाद चल रहा है, जिसपर आज फैसला आने वाला है। वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत इस मामले पर फैसला सुनाएगी। दरअसल, ये मामला सुनवाई के लायक है या नहीं, इसपर आज फैसला सुनाया जाएगा। 





मामले पर सुनवाई शुरू होने की वजह से वाराणसी में धारा 144 लगा दी गई है। पिछले दिनों 24 अगस्त को भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई वाराणसी की अदालत ने की थी। अब आज यानी सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी बात सामने रखी थी। 




इस सनुवाई को लेकर प्रशासन भी सुबह से अलर्ट नज़र आ रही है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दिया गया है। वहीं, यहां धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तब मुस्लिम पक्ष की ओर से बताया गया कि मामले पर रोज सुनवाई हो रही है और रोज नए फैसले दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए और सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं होगा। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि अभी हमने हलफनामा दाखिल नहीं किया है।