ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्ध शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली Bihar News: सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 घायल Bihar Crime News: चर्चित 'देवर-भाभी' हत्याकांड में तीनों सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना शिकायत के भी दर्ज होगा केस, कहा- धर्म की परवाह किए बिना हो एक्शन

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 28 Apr 2023 06:34:28 PM IST

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना शिकायत के भी दर्ज होगा केस, कहा- धर्म की परवाह किए बिना हो एक्शन

- फ़ोटो

DELHI: देश में अब जहर उगलने वाले नेताओं की खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्त रूख अपनाते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वाला भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ बिना शिकायत के केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे मामलों में वे स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि हेट स्पीच देने वाले लोगों के धर्म की परवाह किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।


सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा है कि इस मामले में बिना किसी शिकायत के भी केस दर्ज करना होगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अगर केस दर्ज करने में देरी होती है तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कड़ा रूख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाला शख्स चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी परवाह किए बिना कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


हेट स्पीच को एक गंभीर अपराध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने में सक्षम है। बता दें कि अदालत ने शुक्रवार को साल 2022 में दिए गए अपने उस आदेश का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को हेट स्पीच मामलों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ बिना देरी किए केस दर्ज करने का आदेश दिया है।