1st Bihar Published by: Updated Apr 05, 2020, 2:09:12 PM
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DESK: हिमाचल प्रदेश में च्यूइंगम की बिक्री पर तीन माह के लिए रोक लगा दिया गया है. सरकार ने यह फैसला कोरोन संक्रमण के खतरे को लेकर किया है. अगर कोई दुकानदार रोक के बाद भी इसको बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा.
30 जून तक पाबंदी
इसके रोक के बारे में हिमाचय प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त आरडी धीमान ने कहा कि कहा कि बड़े और बच्चे च्यूइंगम को खाकर सड़क पर फेंक देते हैं. कोरोना वायरस को भी लार और थूक के जरिए फैलता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. च्यूइंगम, बबल गम और इसी तरह के उत्पादों पर 30 जून तक पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. इसके बाद ही सरकार आगे का फैसला लेगी.
बता दें कि हर राज्य कोरोना रोकने को लेकर अलग-अलग उपाए अपना रहे हैं. ऐसे में ही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. सरकार के तर्क में भी दम है. क्योंकि सड़कों पर देखा जाता है कि इसके खाने के बाद लोग फेंक देते हैं. यह कई दिनों तक पड़ा रहता है. पान और गुटखा खाने के बाद भी लोग सड़कों पर थूकते हैं.
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