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इमरान खान को हाई कोर्ट से मिली बेल, HC ने 17 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 12 May 2023 05:54:44 PM IST

इमरान खान को हाई कोर्ट से मिली बेल, HC ने 17 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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DESK: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने किसी भी मामले में इमरान की गिरफ्तारी पर 17 मई तक के लिए रोक लगा दी है। तीन जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए इमरान खान को दो सप्ताह के लिए बेल दे दी।


इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने इमरान खान को 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इमरान खान ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी।


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए। तीन जजों की बेंच ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले की सुनवाई करते हुए इमरान खान को जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 17 मई तक के लिए रोक लगा दी। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में बीते मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इमरान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से देशभर में जमकर बवाल हो रहा है।