ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया में गंडक नदी की तेज धार में बहा चचरी पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा..आरक्षण विरोधी रहा है दोनों पार्टियों का चरित्र Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्धा शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली

इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शीर्ष अदालत ने पूर्व पीएम की रिहाई के आदेश दिए

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 11 May 2023 06:49:59 PM IST

इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शीर्ष अदालत ने पूर्व पीएम की रिहाई के आदेश दिए

- फ़ोटो

DESK: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने इमरान खान को 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।


दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इमरान खान ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इमरान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से देशभर में जमकर बवाल हो रहा है।


इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पाक की सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि एनएबी ने कोर्ट का अपमान किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कोर्ट परिसर से इमरान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। कोर्ट ने एक घंटे के भीतर इमरान खान के पेश करने का आदेश दिया। पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई के आदेश जारी कर दिए।