Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM बीरेन्द्र यादव आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना में युवक की आत्महत्या से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू अरवल में इनोवा कार से 481 लीटर अंग्रेज़ी शराब बरामद, पटना का तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 08 Apr 2023 07:42:34 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक साथ तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई है। इस याचिका में जाति आधारित जनगणना को रद्द करने की मांग की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है। उसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि जाति आधारित जनगणना समाज में भेदभाव उत्पन्न कर सकता है। जिसकी वजह से लोगों में विवाद बढ़ने की आंशका है। जाति आधारित राजनीति को रंग देने के लिए ही बिहार सरकार मनमाने ढंग से जाति आधारित जनगणना करा रही है।
बताया जा रहा है कि, इस याचिका में कहा गया है कि जब केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही है, तो फिर आखिर क्यों बिहार सरकार आकस्मिक निधि के फंड से रुपए खर्च कर बिहार में जाति आधारित जनगणना क्यों करा रही है। यह जनगणना बिहार के लिए सही नहीं है। इसलिए इसे जनगणना को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोक दिया जाए और इसे रद्द कर दिया जाए।
आपको बताते चलें कि, यह याचिका दायर करने वाले का नाम शुभम है। इनके तरफ से पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। शुभम ने सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 7 मार्च 2023 को जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। जिसकी संभावित सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है। अब देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अख्तियार करता है।