1st Bihar Published by: Updated Apr 04, 2020, 10:58:27 AM
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MUZAFFARPUR : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस को विश्व व्यापी महामारी घोषित की है।इसके मद्देनजर भारत और राज्य सरकार ने महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए ये सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन कर जहां-तहां थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो दो सौ रुपये जुर्माना या छह महीना तक जेल में रहना पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से इस संबंध में एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया है।
डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर सभी पदाधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे में से एक है। यंत्र-तत्र थूकने से कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्षमा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही गंदगी फैलाने से वातावरण दूषित होता है। उन्होनें कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने वालों पर भी दो सौ रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन कर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जगहों पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगाने को कहा गया है। उन्होनें कहा है कि आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई करते हुए दो सौ रुपये जुर्माना या फिर छह महीने की जेल की सजा की कार्रवाई की जाए।