BIHAR: बसंतपुर गांव में शोक की लहर, ट्रेन हादसे में 22 वर्षीय गुड्डू सिंह की मौत Air Marshal AK Bharti: कौन हैं एयर मार्शल एके भारती, जिन्होंने पाकिस्तान को सुनाई रामचरित मानस की चौपाई? जानिए.. Bihar News: स्टेज शो के दौरान माही-मनीषा के साथ मारपीट, अस्पताल में कराना पड़ा एडमिट Bihar News: स्टेज शो के दौरान माही-मनीषा के साथ मारपीट, अस्पताल में कराना पड़ा एडमिट Life Style: अच्छे काम पर जाते वक्त क्यों खिलाया जाता है दही-चीनी? धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक वजह भी जान लीजिए.. Bihar News: निगरानी ने सार्वजनिक की बिहार के दागी अफसरों की जानकारी, सरकार को भेजी रिपोर्ट Bihar News: निगरानी ने सार्वजनिक की बिहार के दागी अफसरों की जानकारी, सरकार को भेजी रिपोर्ट शादी में बारातियों ने छोड़ा पटाखा दूल्हे राजा को मिली सजा, FIR दर्ज, सेना के खिलाफ वीडियो वायरल करने वाला क्लर्क भी गिरफ्तार Bihar News: बिहार में भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर Success Story: सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनी IAS अधिकारी, कठिन संघर्ष कर हासिल की सफलता; जानिए.. कैसे लिख दी सक्सेस स्टोरी
1st Bihar Published by: Updated Sat, 16 May 2020 09:49:42 AM IST
- फ़ोटो
DELHI: लॉकडाउन में जबरन किरायेदारों से किराया मांगने वाले मकान मालिकों के लिए बुरी खबर है. जबरन किराया मांगने वाले कई मकान मालिकों के खिलाफ दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना में केस दर्ज हुआ है.
इसको भी पढ़ें: सोन नदी में 8 बच्चे नहाने के दौरान डूबे, 3 का शव अब तक बरामद
जबरन मांग रहे थे किराया
बताया जा रहा है कि मुखर्जी नगर में रहने वाले ज्यादातर किरायेदार पीजी मे रहते हैं. उनका मकान मालिक उनसे जबरन पैसा वसूल रहे थे. इन लोगों ने कहा लॉकडाउन के दौरान परेशानी बढ़ी है. फिलहाल पैसा नहीं है. ऐसे में कुछ दिन रूक जाए. लेकिन मकान मालिक दवाब बनाए हुए थे. किरायेदारों ने थाना में इसकी शिकायत की.
एक माह जेल या हो सकता है जुर्माना
बताया जा रहा है कि मुखर्जी नगर में 9 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 188 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है. यह धारा सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ लगाई जाती है. इसके तहत एक माह की जेल और जुर्माना का प्रावधान है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार भी कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक श्रमिकों या छात्रों पर किराए के लिए दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई होगी. इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर पर है. एसएसपी, एसपी या डिप्टी पुलिस कमिश्नर भी इस कानून के तहत एक्शन ले सकते हैं. बता दें कि हजारों लोगों को लॉकडाउन के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा. संकट की घड़ी में मकान मालिकों ने हजारों लोगों को घरों से निकाल भी दिया. जिसके कारण हजारों लोगों को पैदल ही घर आना पड़ा.