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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 30 Aug 2024 02:23:33 PM IST
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DESK: कोलकाता कांड को लेकर देशभर में सियासत गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सीएम ममता ने कोलकाता कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पत्र लिखा है और बड़ी मांग कर दी है।
अपने पहले पत्र का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा कि, ‘आपको बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को अनुकरणीय सजा देने की आवश्यकता के संबंध में 22 अगस्त, 2024 का मेरा पत्र याद हो सकता है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. हालाँकि, भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हुआ है’।
उन्होंने आगे लिखा कि, ‘सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं देता है। मेरा विचार है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता की पर्याप्त सराहना नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में हमारे राज्य द्वारा पहले ही की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख करूंगा जिन्हें उत्तर में नजरअंदाज कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 10 विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 88 एफटीएससी और 62 पोक्सो नामित न्यायालय पूर्ण राज्य वित्त पोषण पर राज्य भर में कार्य कर रहे हैं। मामलों की निगरानी और निपटान पूरी तरह से न्यायालयों के हाथ में है’।
ममता ने लिखा, ‘केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को एफटीएससी में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए, स्थायी न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार के स्तर पर परीक्षण और उसके बाद उचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका हस्तक्षेप आवश्यक होगा। इसके अलावा, राज्य में हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों में डायल 100 का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है’।
सीएम ममता बनर्जी ने अंत में लिखा कि, “हम दोहराएंगे और ईमानदारी से अनुरोध करेंगे कि ट्रायल अधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट समय-सीमा में मामलों के निपटारे के लिए अनिवार्य प्रावधान के साथ बलात्कार/बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराधों पर एक कठोर केंद्रीय कानून और अनुकरणीय दंड पर विचार करें। मुझे आशा है कि व्यापक रूप से हमारे समाज के हित में इस मामले पर आपकी ओर से बहुत ध्यान दिया जाएगा”।