क्या यही शराबबंदी है? पेट्रोल के टैंकर से 10 लाख की विदेशी शराब बरामद झारखंड में रेल हादसा: दीवार तोड़ खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी, मची अफरा-तफरी Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? पटना में गोल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नए युग की शुरुआत Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट अरवल में DM अभिलाषा शर्मा ने मतगणना केन्द्र का किया निरीक्षण, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा
1st Bihar Published by: Updated Tue, 13 Sep 2022 08:10:33 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में देर से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। लेट आने पर उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने पहले ही प्रखंड, जिला, प्रमंडल और मुख्यालय स्तर के सभी ऑफिस के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने समय का पालन करें। लेट ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी।
दरअसल, ऑफिस के कई ऐसे कर्मी हैं जो लगातार आधा-एक घंटा देर से ऑफिस पहुंचते हैं और ये उनके लिए आम हो गया है। लेकिन अब इसपर कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने सभी डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर डीजीपी और सभी विभागों के प्रमुखों को इस आदेश का पालन पूरी सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। वहीं, कर्मियों के लिए बॉयोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाना भी जरूरी कर दिया गया है। एक घंटा लेट ऑफिस आने वाल कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी उनके सीएल से काट ली जाएगी। इससे ऑफिस की व्यवस्था बेहतर होगी।
इतना ही नहीं, अगर कोई कर्मचारी लगातार लेट ऑफिस आएंगे तो संबंधित सक्षम प्राधिकार उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। हालांकि जारी किए गए दिशा निर्देश में ये बात भी कही गई है कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से पहले परमिशन लेकर कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी महीने में अधिकतम दो दिन लेट ऑफिस आ सकते हैं।