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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 21 Dec 2024 06:06:46 PM IST
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MADHUBANI: मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या (rape and murder) के दोषी को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे एससी/एसटी सह चिल्ड्रन कोर्ट के स्पेशल जज सैयद मो. फजलुल बाड़ी ने यह फैसला सुनाया।
दरअसल, यह घटना 17 अगस्त, 2020 को हुई थी, जब 13 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर के बाहर शौच के लिए गई थी और वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव पड़ोस के एक घर में मिला था। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को पोक्सो कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376A, 302 और 120B के साथ-साथ पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा भी सुनाई है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
रिपोर्ट- कुमार गौरव