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1st Bihar Published by: Updated Sat, 02 May 2020 08:56:34 AM IST
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DELHI : देशभर में जारी कोरोना के कहर के बीच तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है. लॉकडाउन 2 के खत्म होने का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने झटका देते हुए इसे दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा. एक बाद फिर से देश की आबादी घरों में बंद रहेगी.
लेकिन लॉकडाउन का यह तीसरा फेज बड़ा बदलाव लेकर आया है. इस बाद देश को तीन हिस्सों में बांटा गया है. छोटी रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रखी जाएगी. ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल हर जोन में बंद रहेंगे, लेकिन अलग-अलग जोन के हिसाब से कुछ चीजों में छूट मिलेंगी.
लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे. लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा. शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के 733 जिलों की लिस्ट जारी की. इसमें से 130 जिले रेड जोन में, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं.
जानें किस जोन को मिली कितनी छूट-
1. रेड जोन
रेड जोन में वे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.
फोर व्हीलर पर ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठगें, टू व्हीलर पर सिर्फ एक ही लोग बैठ सकेंगे.
गांवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम शुरू, मनरेगा के तहत काम की इजाजत, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे खुलेंगे.
ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुलेंगे. इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेस को छूट मिलेगी.
2. ऑरेंज जोन
ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी. शर्त ये होगी कि 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे.
एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी, जिनकी इजाजत मिली हुई है,
फोर व्हीलर में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे.
3. ग्रीन जोन
बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे. वहीं 50 फिसदी ही बसें चलेंगी.
1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत है, वहीं टू-व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे.
सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.