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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 13 Apr 2023 07:33:56 AM IST
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PATNA : जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की मुश्किल है अब एक बार फिर से बढ़ गई है। इन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार देते हुए पप्पू यादव पर 1 साल की कैद और पांच हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि सजा के इस फैसले के खिलाफ सेसन कोर्ट में अपील दायर करने के लिए उन्हें औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया।
दरअसल, यह मामला फतुहा थानाकांड संख्या 70.2003 से संबंधित है, जो 17 जून, 2003 को पप्पू यादव समेत 22 लोगों को नामजद करते हुए 150-200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले में यह आरोप था कि फतुहा थाना क्षेत्र का एक बच्चा लापता हो गया था, जिसकी बरामदगी के लिए पप्पू यादव पर समर्थकों के साथ पुलिस पर पथराव करने का आरोप था।विशेष कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 323 व 147 के अंतरगत दोषी पाते हुए पप्पू यादव सजा दिया है।
वहीं, इस मामले को लेकर पप्पू यादव के वकील अजय कुमार ने बताया कि यह आपराधिक मामला फतुहा थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 का है। फतुहा में एक युवक का अपहरण हो गया था। उसी युवक की बरामदगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 16 मार्च 2003 को धरना प्रर्दशन किया गया था।इसी प्रर्दशन को लेकर पुलिस ने एक आपराधिक मुकदमा दायर किया था। बाद में चार्जशीट दायर की गई थी। विशेष अदालत में लेख अभियोजन गवाह पेश किए गए थे। अब, इन्हीं गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपित पप्पू यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। हालांकि,वकील अजय कुमार ने कहा कि सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की जाएगी।
आपको बताते चलें कि, इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद चार्जशीट दाखिल कर पांच अभियोजन गवाह को विशेष अदालत में पेश किया गया था। गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर विशेष अदालत ने पप्पू यादव को दोषी पाया। अब कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस सजा के फैसले के खिलाफ पप्पू यादव अब सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।