Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? पटना में गोल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नए युग की शुरुआत Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट अरवल में DM अभिलाषा शर्मा ने मतगणना केन्द्र का किया निरीक्षण, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा Bihar Crime News: अवैध हथियारों के खिलाफ बिहार STF का बड़ा एक्शन, पांच गिरफ्तार; भारी मात्रा में हथियार बरामद Bihar Crime News: अवैध हथियारों के खिलाफ बिहार STF का बड़ा एक्शन, पांच गिरफ्तार; भारी मात्रा में हथियार बरामद
1st Bihar Published by: Updated Mon, 21 Nov 2022 03:32:00 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : खबर राजधानी पटना से है, जहां ASP काम्या मिश्रा को हाईकोर्ट ने तलब किया है। मामला गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम का है, जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर, 2022 को होना है, जिसके लिए काम्या मिश्रा को भी कोर्ट में हाज़िर होने को कहा गया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को अगली सुनवाई में तलब किया है।
अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि अब तक एसआईटी ने जो जांच की है, उसमें कोर्ट अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की हालत ठीक नहीं थी। इससे पहले चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा मामले की सुनवाई हुई थी।
दरअसल, कोर्ट ने आज यानी सोमवार को एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अफसर से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्ज शीट फाइल किया जा चुका है। पिछली बार जब सुनवाई की गई थी तो उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई थी. हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पर गंभीरता दिखाई है। दरअसल, केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं रहती है।