ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया में तेज़ रफ्तार ट्रक ने 50 वर्षीय महिला को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत सहरसा में 25 हजार का इनामी अपराधी अजय दास गिरफ्तार, हथियार तस्करी में था वांछित TCH EduServe में शिक्षक भर्ती 4.0, CTET, STET, SSC और बैंकिंग के लिए नया बैच शुरू, मिलेगी मुफ्त टेस्ट सीरीज और विशेष छूट लग्ज़री लाइफ की चाह में मां बनी हैवान: बेटी की हत्या कर शव को बेड में छिपाया, फिर प्रेमी के साथ की अय्याशी Bihar Crime News: बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी, पांच बच्चों की मां बॉयफ्रेंड संग फरार; बेटी के गहने भी ले गई साथ Bihar Crime News: बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी, पांच बच्चों की मां बॉयफ्रेंड संग फरार; बेटी के गहने भी ले गई साथ विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सख्ती: भू-माफिया और तस्करों पर कसेगा शिकंजा Bihar Crime News: बिहार में रेलकर्मी की चाकू मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से सनसनी Bihar Politics: बिहार से युवाओं का पलायन कब रुकेगा? दौरे से पहले पीएम मोदी से प्रशांत किशोर का तीखा सवाल Bihar Politics: बिहार से युवाओं का पलायन कब रुकेगा? दौरे से पहले पीएम मोदी से प्रशांत किशोर का तीखा सवाल

पटना : साईं इन्क्लेव में फ्लैट की खरीद-बिक्री पर रोक, रेरा ने अनु आनंद कंस्ट्रक्शन की गड़बड़ी पकड़ी

1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 Oct 2021 09:57:59 AM IST

पटना : साईं इन्क्लेव में फ्लैट की खरीद-बिक्री पर रोक, रेरा ने अनु आनंद कंस्ट्रक्शन की गड़बड़ी पकड़ी

- फ़ोटो

PATNA : राजधानी पटना के रियल एस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कंपनियों की गड़बड़ी को लेकर रेरा इन दिनों खासा तक नजर आ रहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने पटना के एक और बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट साईं एनक्लेव के फ्लैटों की खरीद बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साईं इन्क्लेव प्रोजेक्ट दानापुर के मुस्तफापुर में है और इसमें बड़ी तादाद में फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। 


दरअसल रेरा ने अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से की गई गड़बड़ी को पकड़ते हुए खरीद बिक्री पर रोक लगाई है। खगौल नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता ने पिछले दिनों रेरा के निर्देश पर प्रोजेक्ट की जांच की थी। इसमें यह बात सामने आई कि आर्किटेक्ट रमन कुमार ने केवल 6113 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध होने के बावजूद 73653 वर्ग मीटर जमीन के प्रोजेक्ट का नक्शा पास कर दिया। 


रेरा के सामने दामिनी मौर्या की तरफ से एक याचिका दी गई थी। इस पर फैसला देते हुए साईं एंक्लेव के फ्लैट की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार के विजिलेंस कमिश्नर और नगर निगम के विजिलेंस पदाधिकारी से भी कार्रवाई का आग्रह किया गया है। रेरा के अनुसार आवंटी दामिनी बनाम अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्रालि. मामले में रेरा की सिंगल बेंच ने बिल्डर के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें महिला के फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया गया था। बेंच ने कहा कि आवंटी को बैंक से लोन के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध कराना बिल्डर की जिम्मेदारी है।