1st Bihar Published by: Updated Nov 09, 2022, 6:43:13 PM
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PATNA: अपहरण मामले के आरोपी नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने MLC कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इससे पहले कोर्ट ने पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था जिसे कोर्ट ने बुधवार को सुनाया। जस्टिस सुनील कुमार पंवार की एकलपीठ ने कार्तिकेय सिंह की याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता के वकील ने एकलपीठ को बताया कि कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध जितने भी आपराधिक मामले हैं, उनमें फिलहाल वे बेल पर हैं। जिस दिन अपहरण की घटना हुई थी उश दिन कार्तिकेय सिंह सरकारी स्कूल में अपनी ड्यूटी पर थे। स्कूली की उपस्थिति रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन विपक्ष के भारी दवाब के कारण इस मामले में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
दरअसल, पूरा मामला पटना के बिहटा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां साल 2014 में राजीव रंजन सिंह ऊर्फ राजू सिंह का अपहरण हो गया था। अपहृत राजू सिंह के भतीजे ने बिहटा थाने में केस दर्ज कराया था। केस में आरोप लगाया गया कि पांच गाड़ियों पर सवार होकर आए 18 बदमाशों ने राजू सिंह का अपहरण कर लिया। आरोप लगाया गया था कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और कार्तिकेय सिंह समेत 16 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसी मामले में हाई कोर्ट ने MLC कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।