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शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली: नियोजित नहीं नियमित शिक्षकों की बहाली होगी, आकर्षक वेतन-सुविधायें मिलेंगी, पूर्व में नियोजित शिक्षकों को भी मौका

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 10 Apr 2023 04:09:23 PM IST

शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली: नियोजित नहीं नियमित शिक्षकों की बहाली होगी, आकर्षक वेतन-सुविधायें मिलेंगी, पूर्व में नियोजित शिक्षकों को भी मौका

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PATNA: लंबे इंतजार के बाद बिहार सरकार ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति के लिए नयी नियमावली को मंजूरी दे दी है. बिहार के शिक्षा मंत्री पिछले तीन महीने से एलान कर रहे थे कि शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली तैयार है और जल्द ही कैबिनेट से पास होगा. आखिरकार आज इस नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गयी।


सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली में नियोजित शिक्षकों का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है. बिहार में अब नियमित शिक्षकों की बहाली होगी. राज्य सरकार सीधे शिक्षकों की नियुक्ति करेगी. यानि पंचायत से लेकर नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की बहाली का प्रावधान ही खत्म कर दिया जायेगा. शिक्षकों को नियमित वेतन, भत्ते और सुविधायें मिलेंगी. सरकार ने पहले से नियुक्त नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया है. वे भी एक परीक्षा पास कर नियोजित से नियमित शिक्षक बन सकेंगे।


राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदल दी है. अब शिक्षक राज्यकर्मी होंगे, उन्हें आकर्षक सैलरी मिलेगी और उन्हें सभी तरह की सुविधायें मिलेंगी. सरकार अब नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं सरकार उन्हें भी मौका देगी. पहले से नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा पास करना होगा. बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को पास करके पुराने नियोजित शिक्षक भी नियमित शिक्षक बन पायेंगे. परीक्षा पास करने के बाद उन्हें नियमित वेतन, भत्ते औऱ सुविधायें मिलेंगी।


शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि अभी राज्य में लगभग सवा दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके अलावा माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जायेगी. उनकी संख्या तकरीबन 40-50 हजार होगी. सरकार शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों की भी नियुक्ति करने जा रही है।


आयोग के जरिये होगी नियुक्ति, महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण

नयी नियमावली में सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के जरिये करने का फैसला लिया है. राज्य स्तर पर नियुक्ति होगी और फिर उनकी जिलों में पोस्टिंग की जायेगी. नयी नियुक्ति में महिलाओं को 50 परसेंट का आरक्षण दिया जायेगा. वहीं, शिक्षकों को ट्रांसफर की भी सुविधा मिलेगी. जब शिक्षक राज्यकर्मी बन जायेंगे तो उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा मिलेगी.