Bihar School News: प्रिंसिपल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में जलेबी की जगह बांटा खुरमा, शिक्षा विभाग ने मांग दिया जवाब Bihar School News: प्रिंसिपल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में जलेबी की जगह बांटा खुरमा, शिक्षा विभाग ने मांग दिया जवाब Bihar News: बिहार में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मजदूर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर Bihar News: बिहार में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मजदूर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर India Largest Airport: यहां मौजूद है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे भी इसके सामने हैं फेल Jacob Bethell: 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा इंग्लैंड का यह नौजवान क्रिकेटर, अचानक इस फैसले से हैरान हुए तमाम क्रिकेट फैंस Bihar News: 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज पूरी तरह ठप; सहकारिता मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन Krishna Janmashtami 2025: आज है कृष्ण जन्माष्टमी, जानें... कैसे करें बाल गोपाल का श्रृंगार और प्रसाद अर्पित AMCA: 5वीं पीढ़ी का देसी फाइटर जेट जल्द भरेगा उड़ान, राफेल, Su-57 और F-35 को मिलेगी कड़ी टक्कर ऑस्ट्रेलिया को पहला विश्वकप जिताने वाले Bob Simpson का निधन, कई दिग्गज क्रिकेटर इन्हें मानते थे अपना गुरु
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 22 Jul 2024 05:43:59 PM IST
- फ़ोटो
DESK: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज से शुरू हुए कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों का अपना नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले से तमाम दुकानदारों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों से नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितनी भी खाने-पीने की चीजों की दुकानें हैं उन दुकानों पर दुकान के मालिक और संचालक अपना नाम लिखेंगे।सरकार के इस आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी विवाद शुरू हो गया। योगी सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया और कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों पर खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखने की उन्हें जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक ऐसे किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों में खुशी की लहर है। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों पर लगे नेमप्लेट को हटाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।