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सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग पर CPIM की अर्जी की खारिज, पार्टी से जताई नाराज़गी

1st Bihar Published by: Updated Mon, 09 May 2022 03:06:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग पर CPIM की अर्जी की खारिज, पार्टी से जताई नाराज़गी

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Desk: शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट थोड़ी देर में इसपर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का कहा है कि जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का मामला पहले से कोर्ट में है तो फिर बुलडोजर क्यों लाया गया? बता दें कि दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध तरीके से बनाई गई बस्तियों को हटाने और तोड़ने के आदेश के खिलाफ दो दिन पहले भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPM) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। 


सोमवार सुबह साउथ एमसीडी की टीम पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने शाहीन बाग पहुंची थी। यहां जैसे ही एमसीडी की टीम पहुंची, लोगों ने जमकर विरोध शुरू कर दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए लो एड ऑर्डर के लिए CRPF की एक कंपनी अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के साथ तैनात की गई थी, जिसमें CRPF के भी करीब 100 जवान थे। 


वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की टीम अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर के अलावा टीम मलबा उठाने के लिए कुछ गाड़िया अपने साथ लेकर यहां पहुंची थी. इसके अलावा MCD के कर्मचारियों की पहचान के लिए उनके हाथों में लाल रंग का रिबन बांधा गया था।