1st Bihar Published by: Ajit Kumar Updated Tue, 15 Dec 2020 04:51:16 PM IST
- फ़ोटो
JAHANABAD : इस वक्त एक ताजा खबर जहानाबाद जिले से सामने आ रही है, जहां घोसी थाना प्रभारी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने को लेकर कोर्ट ने यह सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट जारी करते हुए डीएसपी को यह आदेश दिया है कि थानेदार को गिरफ्तार किया जाये. साथ ही एसपी को यह कहा गया है कि आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित की जाये.
घोसी थाना प्रभारी के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना उस समय महंगा पड़ गया जब ए डी जे 5 धीरेन्द्र मिश्र के न्यायालय ने घोसी थाना कांड संख्या 145/ 2020 में कांड दैनिकी की मांग की थी. कांड दैनिकी निर्धारित तिथि पर उपलब्ध नहीं कराने पर घोसी थाना प्रभारी को न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृचछा प्रस्तूत करने का निर्देश दिया था, लेकिन घोषी थाना प्रभारी ने मनमानी करते हुए न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही कारण पृच्छा दाखिल किया.
इतना ही नहीं लंबित अग्रिम जमानत 1313 /20 में कांड दैनिकी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. इस पर न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घोसी थाना प्रभारी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. साथ ही एसडीपीओ को वारंट का तामिला कराने का निर्देश भी दिया है. इतना ही नहीं न्यायालय ने जिले के पुलिस अधीक्षक को भी घोसी थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने दी है. जबकि न्यायालय ने कार्यालय लिपिक को थाना प्रभारी के खिलाफ विविध वाद संस्थित करने का निर्देश दिया है.
घोसी थाना प्रभारी