बिजली चोरी के आरोप में 1.35 लाख का जुर्माना, वाटर प्लांट के संचालक पर केस दर्ज

1st Bihar Published by: 7 Updated Sat, 27 Jul 2019 06:28:12 PM IST

बिजली चोरी के आरोप में 1.35 लाख का जुर्माना, वाटर प्लांट के संचालक पर केस दर्ज

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SIWAN : बिजली चोरी के आरोप में 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. घटना सीवान जिले की है. जहां एक वाटर प्लांट में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है. पूरा मामला सीवान जिले के महाराजगंज थाना इलाके का है. जहां बजरहिया गांव में चल रहे एक पानी के प्लांट पर पुलिस बड़ी कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि वाटर प्लांट के संचालक के ऊपर केस भी दर्ज किया गया है. वाटर प्लांट के ऊपर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बिजली विभाग के एसडीओ और जेई के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई है. एसडीओ ने बताया कि जांच के दौरान वाटर प्लांट के संचालक ने बिजली बिल से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया. बताया जा रहा है कि कंपनी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को अनुमानित आर्थिक क्षति का जुर्माना भरना होगा. सीवान से चंदन की रिपोर्ट