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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 10 Apr 2023 05:03:56 PM IST
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DELHI: तमिलनाडु में कथित हिंसा के फेक वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बीते 5 अप्रैल को मनीष कश्यप ने अगल-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को क्लब करने की मांग करते हुए एनएसए हटाने की मांग की थी। कश्यप की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन उनका केस लिस्ट नहीं हो सका।
मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई के लिए उनका केस लिस्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। जानकारी के मुताबिक, मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ की कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका केस नंबर 63 था लेकिन सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो सकी।
बता दें कि मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को अपनी गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के लिए याचिका दायर की थी। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यूट्यूबर मनीष की याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहा था कि पहले वे मामले को देखेंगे, फिर इसकी सुनवाई करेंगे।आज सुनवाई की तिथि निर्धारित थी लेकिन कश्यप की याचिका लिस्ट नहीं हो सकी।