ब्रेकिंग न्यूज़

राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक: पाकिस्तानी महिला से शादी छुपाने पर CRPF जवान बर्खास्त SAHARSA: बाइक की डिक्की से उच्चकों ने उड़ाए 5 लाख रुपये, CCTV में कैद हुई तस्वीर Bihar Education News: शिक्षा विभाग के इस महिला अधिकारी को मिला दंड, इस जुर्म में मिली सजा, जानें... Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Bihar News: न्यायमित्र के 2,436 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, जल्द जारी होगी अंतिम मेधा सूची Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Patna Crime News: पटना का कुख्यात उदय सम्राट रांची से अरेस्ट, जिले के Top10 अपराधियों में है शुमार Bihar News: सड़क किनारे गड्ढे में पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर की मौत; एक घायल CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: जल्द जारी होंगे CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे, DigiLocker से ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड

YouTuber मनीष कश्यप को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 10 Apr 2023 05:03:56 PM IST

YouTuber मनीष कश्यप को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई

- फ़ोटो

DELHI: तमिलनाडु में कथित हिंसा के फेक वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बीते 5 अप्रैल को मनीष कश्यप ने अगल-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को क्लब करने की मांग करते हुए एनएसए हटाने की मांग की थी। कश्यप की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन उनका केस लिस्ट नहीं हो सका।


मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई के लिए उनका केस लिस्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। जानकारी के मुताबिक, मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ की कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका केस नंबर 63 था लेकिन सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो सकी।


बता दें कि मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को अपनी गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के लिए याचिका दायर की थी। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यूट्यूबर मनीष की याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहा था कि पहले वे मामले को देखेंगे, फिर इसकी सुनवाई करेंगे।आज सुनवाई की तिथि निर्धारित थी लेकिन कश्यप की याचिका लिस्ट नहीं हो सकी।