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बिहार में शिक्षक बहाली पर बड़ा फैसला: कैबिनेट ने डोमिसाइल नीति पर लगाई मुहर, 84.4% सीटें बिहारियों के लिए रिजर्व

bihar Cabinet Meeting: नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली में 84.4% सीटें बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने नियमावली संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे अब बहाली में डोमिसाइल नीति प्रभावी हो गई है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 05 Aug 2025 01:55:17 PM IST

bihar Cabinet Meeting

- फ़ोटो google

bihar Cabinet Meeting: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों में 84.4 प्रतिशत सीटें बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।


कैबिनेट की इस बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि बिहार में पहले से ही जातीय आधार पर 50% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू है। शेष बची 40% अनारक्षित सीटों में से 35% सीटें पहले से ही बिहार मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।


अब संशोधित नियमावली के तहत, बची हुई 65% सामान्य सीटों में से 40% सीटें उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर किसी भी बोर्ड से पास किया हो। इस प्रकार अनारक्षित सीटों में अब केवल 15% सीटें शेष रह जाएंगी, जिन पर बिहार और अन्य राज्यों के सामान्य वर्ग के पुरुष व महिलाएं आवेदन कर सकेंगे। 


अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि यदि मान लिया जाए कि 10 से 15% उम्मीदवार बिहार के बाहर से आवेदन करेंगे, तब भी कुल मिलाकर लगभग 85% सीटों पर बिहार के डोमिसाइल उम्मीदवार ही बहाल होंगे।