Bihar Politics: सजा माफ कराने कोर्ट पहुंचे थे BJP विधायक मिश्री लाल यादव, अदालत ने भेज दिया जेल; जानिए.. क्या है मामला?

Bihar Politics: दरभंगा की कोर्ट ने बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को जेल भेज दिया है. मिश्री लाल ने अपनी सजा माफ कराने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से पहले ही उन्हें जेल भेज दिया.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated May 22, 2025, 6:00:55 PM

Bihar Politics

बीजेपी विधायक को जेल - फ़ोटो google

Bihar News: बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां कोर्ट ने अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल को जेल भेज दिया है। मारपीट के एक मामले में MP-MLA कोर्ट ने मिश्री लाल को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने विधायक को तीन महीने की जेल और पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।


दरअसल, पूरा मामला साल 2019 का है। समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।। अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विधायक मिश्री लाल को दोषी करार देते हुए तीन महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी।


इस सजा को माफ कराने के लिए विधायक ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। गुरुवार को वह अपनी पैरवी लेकर कोर्ट पहुंचे थे लेकिन इससे पहले ही स्पेशल जज करुणानिधि प्रसाद आर्य की बेंच ने उन्हें कस्टडी में लेने का आदेश जारी कर दिया और बाद में उन्हें 24 घंटे के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।


बीजेपी विधायक ने इस केस को राजनीति से प्रेरित बताया है और ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। बता दें कि केस के पीड़ित उमेश मिश्र ने आरोप लगाया था कि जब वह अपने घर से मॉर्निग वॉक के लिए निकले थे, तभी विधायक मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव अपने लोगों के साथ पहुंचे और घेर लिया और उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट करने लगे।


बता दें कि इस मामले में शुक्रवार 23 मई को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला आने वाला था। इसी मामले की तारीख पर अपील करने आये थे। स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि 23 मई को सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान मिश्री लाल यादव का कोर्ट में मौजूद रहना  जरूरी है। इसके बाद अदालत ने विधायक को 24 घंटे की कस्टडी में मंडल कारा, दरभंगा भेज दिया है।