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Bihar Bhoomi: बिहार में पंचायत स्तर पर शुरू हुआ राजस्व महा–अभियान शिविर, जमीन से जुड़ी इन चार सेवाओं का उठाएं लाभ

Bihar Bhoomi: बिहार में 19 अगस्त से पंचायत स्तर पर राजस्व महा–अभियान शिविर की शुरुआत हो चुकी है। इन शिविरों में ग्रामीण जमाबंदी त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा और छूटी जमाबंदी को ऑनलाइन कराने जैसी चार प्रमुख भूमि सेवाओं का लाभ उठा सकते है

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Wed, 20 Aug 2025 04:40:24 PM IST

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- फ़ोटो google

Bihar Bhoomi: राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी पहल राजस्व महा–अभियान के दौरान पंचायतों में शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। 19 अगस्त से शिविर की शुरुआत हुई है। मंगलवार को दूसरे दिन भी सभी निर्धारित शिविरों में रैयतों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जमीन संबंधी त्रुटियों को ठीक कराने का आवेदन देने पहुंच रहे हैं। 


खास बात यह है कि इन शिविरों में विभागीय कर्मी लैपटॉप और डोंगल के साथ मौजूद रहकर प्राप्त आवेदनों की मौके पर ही डिजिटल एंट्री कर रहे हैं। सभी पंचायत में दो–दो शिविर का आयोजन सात दिन के अंतराल पर करना है। शिविरों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। शिविरों में जमीन से जुड़े चार प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। इनमें जमाबंदी में हुई गलती का सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना है।


भीड़ उमड़ रही, मिल रहा तुरंत समाधान

राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिविरों में पहले ही दिन से बड़ी भीड़ उमड़ रही है। दूसरे दिन भी निर्धारित स्थलों पर शिविर का आयोजन समय से शुरू हुआ। यहां लोग अपनी समस्याओं का आवेदन साक्ष्य के साथ जमा कर रहे हैं। उनके आवेदन की इंट्री तत्काल की जा रही है। इसके बाद उनका आवेदन बिहारभूमि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जा रहा है।इससे आवेदकों को उनके आवेदन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी मिलती रहेगी। 


20 सितंबर तक चलेगा महा–अभियान

अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। इस अवधि में अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने सभी अंचलों के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया है, जिसके आधार पर पंचायतवार तिथि तय की गई है।


लोगों के घर तक पहुंची सेवा

राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मकसद लोगों को उनके ही गांव-पंचायत राजस्व से संबंधित गलतियों में सुधार की सुविधा उपलब्ध कराना है।