1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jul 23, 2025, 5:40:31 PM
DGP का यू-टर्न - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
PATNA: राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत को लेकर अपने पहले जारी आदेश पर 24 घंटे के भीतर यू-टर्न ले लिया है। पहले उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को प्रेस को किसी भी प्रकार की बाइट या सूचना देने से रोक दिया था, लेकिन अब एक संशोधित आदेश जारी कर इसकी नई रूपरेखा तय की गई है।
पहला आदेश - “बाइट नहीं दें अधिकारी”
कुछ दिन पहले DGP विनय कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि पुलिस के किसी भी अधिकारी को मीडिया को सीधे बाइट या बयान नहीं देना है। इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में एकरूपता लाना और सूचनाओं के अनुशासित प्रसार को सुनिश्चित करना बताया गया था। लेकिन इस आदेश को लेकर कई स्तरों पर भ्रम और आलोचना की स्थिति बनी।
दूसरा आदेश – अब प्रेस को दी जाएगी अधिकृत जानकारी
अब नए आदेश में DGP ने अपने पहले निर्देश को आंशिक रूप से बदलते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नए आदेश के अनुसार महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य मुख्यालय (PHQ) के ADG एवं प्रवक्ता ही प्रेस नोट पढ़कर मीडिया को जानकारी देंगे। किसी विशेष प्रभाग से संबंधित जानकारी संबंधित प्रभाग के ADG द्वारा DGP की स्वीकृति के बाद ही मीडिया को दी जा सकेगी। जिलों में पहले की भांति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस अधीक्षक (SP) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी ही पत्रकारों को जानकारी देंगे।
क्या है इस बदलाव की वजह?
सूत्रों के अनुसार, पिछले आदेश को लेकर पुलिस अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। कई जिलों में जानकारी का प्रवाह रुक गया था, जिससे जनहित से जुड़ी सूचनाएं मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही थीं। इसी के मद्देनज़र DGP ने एक नई व्यवस्था लागू कर संवाद के नियमों को स्पष्ट कर दिया है।

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