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School Closed in Patna: राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल 25 जनवरी तक बंद, ठंड को लेकर DM ने जारी किया आदेश

School closed in Patna: पटना में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने आगामी 25 जनवरी तक के लिए 8वीं तक से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है.

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jan 23, 2025, 6:05:56 PM

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डीएम का आदेश - फ़ोटो GOOGLE

School Closed in Patna: बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 8वीं कक्षा के ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक संचालित होंगी। जिला प्रशासन ने आगामी 25 जनवरी तक 8वीं तक की सभी कक्षाएं बंद रखने का निर्देश दिया है।


ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश आदेश के मुताबिक, पटना जिला के सभी निजी, सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। 24 जनवरी से 25 जनवरी तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है। वहीं 8वीं कक्षा से ऊपर के क्लास सुबह 9 बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। यह आदेश 25 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले 23 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया था जिसे ठंड को देखते हुए दो दिन और बढ़ा दिया गया। अब आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल 25 जनवरी तक बंद रहेंगे।  


पटना डीएम द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 876, दिनांक 21.01.2025 के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 25.01.2025 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 24.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 25.01.2025 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश दिनांक 23.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।