1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sep 21, 2025, 2:34:24 PM
GST में कल से ऐतिहासिक बदलाव - फ़ोटो सोशल मीडिया
DESK: भारत के इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। यह बदलाव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सुधार के रूप में सामने आएगा।
GST काउंसिल की अध्यक्षता कर रही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर की शुरुआत में इस सुधार को मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना और उपभोग को बढ़ावा देना है।GST 2.0 लागू होने से आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल से कौन-सी चीजें सस्ती होंगी और किस सामान पर ज्यादा टैक्स देना होगा आईए जानते हैं।
यह हुआ नया बदलाव
दो मुख्य स्लैब – टैक्स स्ट्रक्चर को सरल करते हुए अब सिर्फ दो प्रमुख दरें तय की गई हैं – 5% और 18%।
विशेष स्लैब – तंबाकू, शराब और एरेटेड ड्रिंक्स जैसी चीज़ों पर 40% ‘सिन टैक्स’ लागू होगा।
कल से क्या होगा सस्ता?
रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें
अभी 12% जीएसटी वाली वस्तुएं अब 5% स्लैब में आएंगी।
जैसे – टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, स्नैक्स, पैकेज्ड फूड, जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स (घी, कंडेंस्ड मिल्क), साइकिल, स्टेशनरी, कपड़े और जूते।
घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स
28% से घटाकर 18% किया जाएगा।
इससे कीमतें लगभग 7–8% तक घट सकती हैं।
जैसे – एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, बड़े स्क्रीन वाले टीवी, सीमेंट।
ऑटोमोबाइल सेक्टर
छोटे कार (1,200cc से कम इंजन) पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो सकता है।
टू-व्हीलर भी कम स्लैब में आएंगे।
हालांकि, बड़ी लग्ज़री कार और SUV पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा।
बीमा और वित्तीय सेवाएं
बीमा पर अभी 18% जीएसटी लगता है।
नए स्ट्रक्चर में इसे कम किया जा सकता है या कुछ मामलों में छूट दी जाएगी।
बीमा सस्ता होने से मिडिल क्लास परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कल से क्या होगा महंगा?
40% ‘सिन टैक्स’ वाला सामान
तंबाकू उत्पाद, शराब, पान मसाला।
ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म।
पेट्रोलियम उत्पाद पर कोई असर नहीं
पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।
लग्ज़री आइटम्स
हीरे और कीमती रत्नों पर ज्यादा टैक्स देना होगा।