मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह?
1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Tue, 08 Oct 2024 10:37:16 PM IST
- फ़ोटो
BEGUSARAI: बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने कन्हैया मर्डर केस में दो आरोपित को दोषी पाया। सजा की बिन्दुओं पर सुनवाई के बाद इस हत्याकांड के दो आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी।
मुफ्फसिल थाना के सिकंदरपुर रजौरा निवासी मुकेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। वही दूसरे आरोपित सिकंदरपुर रजौरा निवासी पप्पू यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 मे दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
बता दें कि 24 मई 2021 को 11 बजे दिन में मुफस्सिल थाना के सिकंदरपुर निवासी सूचिका सुमित्रा देवी को बिट्टू कुमार और राहुल कुमार दोनों घर पर आकर बताया कि सूचिका के पुत्र कन्हैया कुमार के साथ मारपीट किया जा रहा है। पप्पू यादव, महेश यादव, राजू यादव, गुलशन यादव मारपीट कर रहा है। सूचिका दौड़ते हुए कन्हैया के पास पहुंची तब मुकेश यादव बोला कि यह बार-बार बकाया का एक लाख रुपया मांगने आता है इसको जान से मार दो इतना बोलते ही पप्पू यादव पिस्तौल निकाल कर सूचिका के पुत्र को दाहिने बाह में और दाहिने पंजरा में गोली मारी थी।
जिसमें घायल सुचिका के पुत्र की इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो अभियोजन का पक्ष न्यायालय में रख रहे थे और इनके द्वारा कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई। घटना की प्राथमिकी मुफस्सिल थाना के सिकंदरपुर निवासी सूचिका सुमित्रा देवी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 296/ 2021 के तहत दर्ज कराई है।