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1st Bihar Published by: Updated Sat, 23 Apr 2022 06:16:06 PM IST
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HAJIPUR : चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक और मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। वैशाली के राघोपुर में एक चुनावी सभा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है।
18 अप्रैल को हाजीपुर न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव की पेशी हुई थी। बेल पीटिशन पर सुनवाई करते हुए एडीजे-1 की कोर्ट ने आज लालू यादव को जमानत दे दी है। साल 2015 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में लालू यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। चुनावी सभी के दौरान लालू यादव ने अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात की थी।
जिसको लेकर राघोपुर के सर्किल इंस्पेक्टर ने गंगाब्रिज थाने में जातीय टिप्पणी करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2015 में चार्जशीट दाखिल किया था जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने दो जमानती और एक गैर-जमानती धारा में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसी मामले में कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है।