ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Bhumi: चकबंदी वाले गांवों में भू-अर्जन राशि किसे मिलेगी ? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ACS ने सभी DM को भेजा पत्र..दिया यह निर्देश,जानें... Bihar Crime News: बिहार में तीन गाड़ियों से 35 लाख की विदेशी शराब जब्त, अनलोडिंग के दौरान अचानक पहुंच गई पुलिस Bihar Crime News: बिहार में तीन गाड़ियों से 35 लाख की विदेशी शराब जब्त, अनलोडिंग के दौरान अचानक पहुंच गई पुलिस छपरा में प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: पहले प्रेमी ने दी जान, अब प्रेमिका ने भी की आत्महत्या Mansoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन में SIR और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार Mansoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन में SIR और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार Bihar Politics: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी ने जताई बड़ी आशंका, यादवों का नाम लेकर क्या बोले? Bihar Politics: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी ने जताई बड़ी आशंका, यादवों का नाम लेकर क्या बोले? सुरक्षा पर सवाल: बेगूसराय में NH पर बच्चों से लगवाया स्कूल वैन में धक्का, वीडियो वायरल नशा जो ना कराये: नशेड़ी ने गाजर-मूली की तरह सांप को जिंदा चबाकर खाया, अस्पताल में भर्ती

बिहार में शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट की कड़ी टिपण्णी : पुलिस दिलचस्पी नहीं ले रही, माफिया की संपत्ति जांची जाए

1st Bihar Published by: Updated Mon, 06 Dec 2021 07:52:28 AM IST

बिहार में शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट की कड़ी टिपण्णी : पुलिस दिलचस्पी नहीं ले रही, माफिया की संपत्ति जांची जाए

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब के अवैध धंधे से जुड़े लोगों की संपत्ति में इजाफे और उनके खिलाफ पुलिसिया एक्शन नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट ने शराब के धंधे में शामिल कारोबारियों की संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया है।


हाईकोर्ट ने इसके लिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जिम्मेदारी दी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शराब के अवैध कारोबार से जिन लोगों ने काली कमाई की है, उनकी अवैध संपत्ति की जांच पड़ताल की जानी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि इन लोगों का नाम सामने आए। इन सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है।


मुजफ्फरपुर और वैशाली से जुड़े कई मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने कड़ी टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शराबबंदी कानून के बावजूद बिहार में बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी यह बता रही है कि माफिया के खिलाफ सही तरीके से एक्शन नहीं हो रहा है।


हाईकोर्ट ने कहा है कि उन जिलों की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जहां शराब की बरामदगी बड़े पैमाने पर हुई है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मसला माना है हाईकोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि अपराध में शामिल सिंडिकेट के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने जिलों के एसएसपी और एसपी को अपने यहां लंबित शराब के केस का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया है।


पटना हाईकोर्ट इस मामले को लेकर कितना सख्त है इस बात से समझा जा सकता है कि उसने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारी मात्रा में शराब की जब्ती होने के बाद थाना प्रभारी, जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी सिंडिकेट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन मामलों में आयकर विभाग के महानिदेशक (जांच) और ईडी को प्रतिवादी बनाने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग भी शराब के इस काले कारोबार में शामिल हैं उनका नाम सामने आना चाहिए उनकी संपत्ति की जांच पड़ताल जरूरी है।