ब्रेकिंग न्यूज़

PM Kisan 21st Installment: इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त, आ गई संभावित डेट PM Kisan 21st Installment: इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त, आ गई संभावित डेट Patna Crime News: पटना में पूर्व मुखिया के घर छापेमारी से हड़कंप, भारी मात्रा में हथियार बरामद; बड़े नेता का है करीबी Patna Crime News: पटना में पूर्व मुखिया के घर छापेमारी से हड़कंप, भारी मात्रा में हथियार बरामद; बड़े नेता का है करीबी Bihar Politics: जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा, टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने किया प्रदर्शन Bihar Politics: जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा, टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने किया प्रदर्शन IPPB : ग्रामीण डाक सेवक में इतने पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया Bihar Politics: “NDA में ऑल इज वेल: आखिरकार चिराग ने भाजपा की शर्त स्वीकार की; सामने आई थम्बअप वाली फोटो” बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप

BIHAR TEACHER NEWS : लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, नई नियमावली के साथ हुआ गजट प्रकाशन

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 21 Dec 2024 08:16:25 AM IST

BIHAR TEACHER NEWS : लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, नई नियमावली के साथ हुआ गजट प्रकाशन

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में अब लेटलतीफी करने वाले गुरु जी बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैर-जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2024 में इसका साफ उल्लेख है। अब इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका गजट प्रकाशन कर दिया गया है।


दरअसल, लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। यह नियमावली बिहार में लागू कर दी गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जो लगातार देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं। 


नई नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के लिए आचरण संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके पालन नहीं करने वाले टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, गड़बड़ी करने वाले और स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षक का जिले में ही किसी अन्य स्कूल में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित शिक्षक को तीन दिन का नोटिस देना होगा। जिले से बाहर तबादला करना है तो यह अधिकार शिक्षा विभाग के निदेशक के पास रहेगा।


इधर, इस नियमावली में विभिन्न मामलों में शिक्षकों को निलंबित, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे दंड का प्रावधान है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी शिक्षा विभाग की नीति एवं तय योग्यता के आधार पर होगी।