ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में RJD जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मचा बवाल, इस मामले में उठा ले गई पुलिस Bihar News: नई दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप Bihar Assembly Election 2025 : बिहार में इन सीटों पर भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई,कौन करेगा किला फतह और किसका पलड़ा होगा भारी ? Bihar Election 2025: सीमांचल के लिए एक्टिव हुए PM मोदी, जनसभा कर ऐसे बढ़ाएंगे तेजस्वी और राहुल की टेंशन Dular Chand Yadav murder case : 16 घंटे रंगदारी सेल में बंद अनंत सिंह से पुलिस ने पूछे यह सवाल, जानिए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने क्यों कहा - ए सर... हमर चुनवा ठीक रहतय ने Bihar News: बिहार के इस जिले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर पूरी तरह सील, इन चीजों पर होगी कड़ी निगरानी Bihar News: बिहार में RJD और BJP समर्थकों के बीच मारपीट, 5 घायल Mokama Election : "अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद NDA के 'दिग्गजों' ने संभाली मोकामा की कमान, अब पिछड़ा वोट बैंक को साधने सम्राट करेंगे रोड शो; जानिए क्या पड़ेगा असर" Success Story: “मेरा सपना तो IAS बनना है”, टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी के साथ की पढ़ाई, UPSC पास कर बन गई अधिकारी

5 साल की सगी बहन से महिला पति और पड़ोसियों से कराती थी गलत काम, कोर्ट ने 3 को सुनाई उम्रकैद की सजा

1st Bihar Published by: Updated Wed, 06 Nov 2019 02:34:15 PM IST

5 साल की सगी बहन से महिला पति और पड़ोसियों से कराती थी गलत काम, कोर्ट ने 3 को सुनाई उम्रकैद की सजा

- फ़ोटो

GWALIOR:  महिला 5 साल की सगी बहन के साथ गलत काम कराती थी. वह कभी पति तो कभी 2 पड़ोसियों से बच्ची के साथ गलत काम कराती थी. इसके बदले में वह पड़ोसियों से पैसे भी लेती थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस घटना को जघन्य करार दिया है. 

बहन के पास रहती थी बच्ची

बताया जा रहा है कि बच्ची की मां और पिता का निधन हो गया था. जिसके बाद बच्ची को बड़ी बहन अपने पास रखती थी. 5 साल के उम्र में ही वह बच्ची को प्रताड़ित करती थी. आरोपी बहन इस बच्ची को पैसा कमाने का जरिया बना ली थी. वह पड़ोस के 55 साल के शख्स समेत 2 लोगों को  अपने घर बुलाती थी और बच्ची से रेप कराती थी. इसके बदले वह पैसा लेती थी. बच्ची शोर ना करे इसको लेकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस और हाथ पैर बांध देती थी. इस शर्मनाक घटना में महिला का पति भी साथ देता था. 

तीनों पर लगा आर्थिक दंड

कोर्ट ने तीनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. यह पैसा बच्ची के परवरिश में खर्च किया जाएगा. कोर्ट ने इस मामले को जघन्य बताया है. बाल कल्याण समिति ने बच्ची की काउंससिंग की थी तो उस दौरान यह मामला उजागर हुआ था. जिसके बाद महाराजपुरा थाने में अप्रैल 2017 में आरोपियों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.