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नए साल में खरीदने जा रहे गाड़ी तो जरूर ध्यान रखें यह बात, नहीं तो लग जाएगा मोटा जुर्माना

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Dec 28, 2024, 8:32:17 AM

 नए साल में खरीदने जा रहे गाड़ी तो जरूर ध्यान रखें यह बात, नहीं तो लग जाएगा मोटा जुर्माना

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PATNA : नए साल के मौके पर यदि आप भी नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो यह जरूर देख लें कि उसकी नंबर प्लेट कौन-सी है, नहीं तो आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है। दरअसल, बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट (एचएसआरपी) के गाड़ी खरीदना और बेचना महंगा पड़ेगा। ऐसे लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। 


परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार बिना एचएसआरपी के नए वाहनों को बेचने पर वाहन विक्रेता का व्यापार प्रमाण पत्र भी निलंबित किया जाएगा। वहीं ऐसे वाहनों की डिलीवरी लेने वाले ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।


जानकारी के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग जल्द ही बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सघन अभियान शुरू करेगा। इसके पूर्व भी जिलों में बिना एचएसआरपी लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि एक अप्रैल, 2019 से निबंधित सभी प्रकार के नए वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना संबंधित वाहन निर्माता और डीलरों का दायित्व है। इसके लिए क्रेता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना है। एक अप्रैल, 2019 के पहले के निबंधित वाहनों के मालिकों को संबंधित कंपनी के नजदीकी डीलर से संपर्क कर अपने वाहन पर एचएसआरपी लगवाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।


एचएसआरपी सुरक्षित नंबर प्लेट होती हैं। इन्हें एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। इस पर एक स्टीकर की तरह दिखने वाला होलोग्राम लगा होता है, जिससे उस गाड़ी की पूरी जानकारी पता लग सकती है। इसे सुरक्षित नंबर प्लेट माना जाता है। एचएसआरपी को आसानी कॉपी नहीं किया जा सकता है। इसमें एक अनूठा लेजर कोड भी होता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। खास बात यह है कि हर गाड़ी का कोड अलग-अलग होता है।