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MADHUBANI CRIME: जज बनकर पदाधिकारियों और राजनेताओं को फोन करने वाला मनोज झा गिरफ्तार, फॉर्च्यूनर पर EX MLA का बोर्ड लगाकर घूमता था अपहर्ता

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 23 Sep 2024 07:32:59 PM IST

MADHUBANI CRIME: जज बनकर पदाधिकारियों और राजनेताओं को फोन करने वाला मनोज झा गिरफ्तार, फॉर्च्यूनर पर EX MLA का बोर्ड लगाकर घूमता था अपहर्ता

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MADHUBANI: मधुबनी के बाबूबरही थाना क्षेत्र के सर्रा गांव निवासी समाजसेवी को पुलिस ने अपहरण मामले में गिरफ्तार किया है। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने बताया की अपहर्ता मनोज झा की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गयी तब उसने मिर्च पाउडर फेंकवा दिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मनोज झा से पुलिस ने पूछताछ की तब पता चला कि मनोज झा पूर्व में भी ठगी के केस में जेल जा चुका हैं। आरोपी जज बनकर पदाधिकारियों और राजनेताओं को फोन करता था। 


यह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई फर्जी सिम कार्ड निकाल चुका है जिसका इस्तेमाल ठगी में करता था। मनोज झा पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में ठगी के दर्जनों मामले दर्ज है। आरोपी जस्टिस मिश्रा बनकर फर्जी कॉल करता था और केस में मदद लेता था। मामले को लेकर अभी जांच चल रही है, साथ भी संबंधित एजेंसियों को भी सूचित किया जा चुका है। 


सोमवार को मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने मीडिया को बताया की 17 सितंबर को एक केस में ललित राम के अपहरण को लेकर तथाकथित समाजसेवी मनोज झा को रविवार को गिरफ्तार किया गया। बाबूबरही थाना कांड सं०- 424/24. दिनांक- 21.09.2024 धारा-137 (2) बी०एन०एस०-2023 एवं परिवर्तित धारा- 140(1)/140(3)/128(2)/115(2)/127(2)/352/351(2)/3(6) बी०एन०एस०-2023 एवं 3(1) (r) (s)/3(2)(va)/3(2)(v) SC/ST (POA) Act. के अंतर्गत प्राधनिकी अभियुक्त- 01 मनोज झा पे० श्री गंगेश झा सा०- सर्रा, थाना- बाबूबरही, जिला- मधुबनी के विरूद्ध ललित राम का अपहरण करने के आरोप में दर्ज किया गया था।


 मामले को लेकर बाबूबरही थानाध्यक्ष को सूचना मिली की मनोज झा अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेन्स करने वाले है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए इस छापेमारी दल का गठन करते हुए उक्त कांड के प्राथमिक अभियुक्त मनोज झा पे०- श्री गंगेश झा सा-सर्ग, थाना- बाबूबरही, जिला- मधुबनी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर ग्राम-सर्रा थाना-बाबूबरही, जिला-मधुबनी समय करीब 11:15 बजे पुलिस पहुंच गई। 


पुलिस जब वहां गई तो देखा गया कि वहां पर पहले से 50-60 महिला-पुरुष लाठी, डंडा, हथियार से लैश होकर खड़े थे। जिसे मनोज झा ने पुलिस पर हमला करने का आदेश दिया। मनोज झा के आदेश के बाद सभी महिला पुरूष पुलिस छापेमारी दल पर लाठी, डंडे, हथियार से हमला कर दिया। जिसका फायदा उठाते हुए मनोज झा पुलिस बल को चकमा देकर वहां से भाग गया। बाबूबरही थाना कांड सं०- 428/24, दिनांक-23.09.24. धारा-191(2)/190/132/121(1)/126(2)/127(2)/118(2)/352/351(2)/191(3) /121(2)/62 BNS-2023 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त-01. मनोज झा 02. रामसदाय पे०-नामालूम 03. रामदेव सदाय पे०-नामालूम सभी सा०-सर्रा. थाना-बाबूबरही, जिला-मधुबनी एवं 50-60 अज्ञात महिला-पुरुष के विरुद्ध दर्ज किया गया है।


 पुलिस फरार अभियुक्त मनोज झा का पीछा करते हुए ग्राम सोनपताही सर्रा पहुँच कर खोजबीन करने लगी। खोजबीन के क्रम में सूचना मिली कि फरार अभियुक्त मनोज झा अपने घर में छिपे हुए हैं। जिन्हें दिनांक- 23.09.2024 को समय- 06:00 बजे पूर्वाहन में इनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त से पुछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि मनोज झा जो पूर्व में भी ठगी के केस में जेल जा चुका है। इनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई फर्जी सीम कार्ड निकाले गये हैं तथा इनके द्वारा इसका इस्तेमाल प्रतिरूपण करने, ठगी करने एवं विभिन्न प्रकार से धोखाधड़ी करने में किया गया है। 


जिसके आलोक में पु०नि० चन्द्र मणि वर्तमान में पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष बाबूबरही के द्वारा बाबूबरही थाना कांड सं०- 429/24, दिनांक-23.09.2024, धारा-318(2)/319(2)/318(4)/336(2)/338 336(3)/440(2) BNS-2023 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनोज झा के विरुद्ध पंजाब के चंडीगढ़, अंबाला, समराला, शिवाजी नगर (गुड़गांव), पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली, दरभंगा के लेहरियासराय और नगर थाना, मधुबनी के नगर थाना और बाबूबरही में 3 केस सहित कुल एक दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। मनोज झा अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर एक्स एमएलए (EX MLA) का बोर्ड लगा कर घूमता था, जबकि वो कभी भी कहीं से विधायक नहीं बना। बिना किसी ठोस आमदनी के बोकारो के 3 फ्लैट के अलावे भी बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की गई है। 


बरामद कागजात से उसका डिटेल भी निकाला जा रहा हैं। ये अपने मोबाइल से जस्टिस मिश्रा बनकर पदाधिकारियों और राजनेताओं को कॉल करता था और केस में मदद लेता था। पूर्व में भी इसी तरह वो NHAI का चेयरमैन बनाकर 80 लाख वसूला था। सीबीआई ने उस केस में इसके पास से उस समय 200 से ऊपर फर्जी सिम भी बरामद किए थे। अधिकतर केस फर्जीवाड़ा का ही है। प्रथमदृष्टया अपराध करने और उससे संपत्ति अर्जित करने को लेकर ईडी, इनकम टैक्स और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रतिवेदन भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। मनोज झा के पास से काला रंग का बैग जिसमें 02 मोबाईल, बाहर सादा पेज पर हस्तलिखित एकॉउन्टस एवं अन्य डिटेल तथा चार रूल पेज पर अन्य हस्तलिखित डिटेल। इंडियन बैंक का एक क्रेडिट कार्ड एवं दो डेबिट कार्ड। 


2-2 ICICI बैंक, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड और एक-एक इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड बरामद किया गया। साथ ही वोटर आई डी कार्ड, आधार और पैन कार्ड के आलावा एक हरियाणा सरकार का इंडियन ड्राइविंग लाईसेंस भी बरामद किया गया। साथ ही एक फॉर्च्यून सिग्मा 4 (AT) का RC कार्ड और एक महिन्द्र स्कॉर्पियों का RC कार्ड भी बरामद किया गया।


गिरफ्तार अभियुक्त मनोज झा का अन्य अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है। :- 

01.चंडीगढ़ सेक्टर-17 थाना कांड सं०- 35/16. घारा-419/420/467/468/471/120 (बी) भा०दा०वि०।

02.समराला (लुधियाना) थाना कांड सं0-51/15, धारा-419/420/506 भा०व०वि०।

03.अंबाला थाना कांड सं०- 55/15, धारा-170/420/511/467/468/471/201/184 भा०द०वि०।

04. शिवाजी नगर (गुड़गांव) थाना कांड सं०- 184/18, धारा-170/186/120 (बी) भा०द०वि०।

05.पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली  थाना कांड सं०- 08/24, U/S-204/337/340(2) BNS-2023

06.नगर (दरभंगा) थाना कांड सं0-85/01, धारा-25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट।

07.लेहरियासराय (दरभंगा) थाना कांड सं०- 592/13, धारा-419/420 भा०द०वि०।

08. लेहरियासराय (दरभंगा) थाना कांड सं०- 26/17 धारा-467/468 भा०द०वि० ।

09. बाबूबरही थाना कांड सं०- 125/10, धारा-171 (f) / 188 भा०द०वि०।

10. बाबूबरही थाना कांड सं०- 16/13. धारा-147/148/323/324/325/307/504/448/379 भा०द०वि०।

11. नगर (मधुबनी) थाना कांड सं०- 137/15, धारा-189/203/209/353/327/389/419/420/487/468/471 

12. बाबूबरही थाना कांड सं०- 424/24, दिनांक- 21.09.2024 भा०द०वि०, धारा-137(2) बी०एन०एस०-2023 एवं परिवर्तित धारा-140 (1)/ 140(3)/126(2)/115(2)/127(2)/352/351(2)/3(5) BNSएवं 3 (1) (1) (s)/3(2)(va)/3(2)(v)SC/ST (POA) Act.