1st Bihar Published by: Updated Dec 07, 2019, 12:13:32 PM
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DELHI : 1 अप्रैल 2020 से अब केंद्र सरकार वाहनों के दस्तावेजों (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टीफिकेट सहित अन्य दस्तावेज) को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य करने जा रही है. इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर लोगों की राय मांगी है.
इसे लेकर लोग अपनी सुझाव 29 दिसंबर तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं. बताया जा रहा है कि मोबाइल से वाहन के दस्तावेज लिंक कराने पर गाड़ी चोरी होने की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी और इससे चोरी की गाड़ी खरीद-फरोख्त पर भी अंकुश लगाई जा सकेगी.
सरकार का मानना है कि इस कदम के बाद केंद्र सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित मौजूद रहेगा. जरुरत के हिसाब से पुलिस, आरटीओ वाहन चालक और उसके मालिक से संपर्क कर सकते हैं.
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