1st Bihar Published by: Updated Dec 04, 2019, 2:16:19 PM
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DELHI : आम आदमी की निजता को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट की बैठक में निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है.
इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब कोई भी कंपनी साइट या एप से किसी का डाटा चुराती है तो ये क्राइम की श्रेणी में आएगा और उस कंपनी को भारी जुर्माना देना होगा.
यह विधेयक संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जायेगा. इसमें निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी जिक्र होगा. प्रस्तावित विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर 15 करोड़ रुपये या कंपनी के कुल टर्नओवर के चार फीसद तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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