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1st Bihar Published by: Updated Mon, 20 Jan 2020 07:28:09 AM IST
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DELHI: निर्भया कांड में दोषी करार दिये गये गुनहगार पवन गुप्ता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पवन की ओर से दायर एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पवन ने अपनी अर्जी में कहा है कि वारदात के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी और वह नाबालिग था.
नाबालिग होने की पवन की दलील को इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में पवन के वकील पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है था. लेकिन दोषी पवन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसपर देश की सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करेगी. शुक्रवार को पवन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने फर्जी दस्तावेज जमा करने और अदालत में हाजिर नहीं होने के लिए उनके वकील की निंदा भी की थी.
दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी. हाई कोर्ट ने पवन की इस याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन अब हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसपर आज सुनवाई होगी. वहीं कानून के जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से भी पवन को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को ही निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वॉरंट जारी कर दिया. डेथ वॉरंट जारी होने के बाद मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने का आदेश जारी कर दिया गया है.