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1st Bihar Published by: Updated Mon, 02 Mar 2020 02:59:10 PM IST
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DESK: अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही इसे करा लीजिए, नहीं तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारिख 31 मार्च 2020 है. अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपकी इस लापरवाही पर आयकर विभाग 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है.
बता दें कि जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत आधार से लिंक नहीं कराने पर वैसे पैन कार्ड को निष्क्रिय समझा जाएगा. इसके साथ ही आयकर विभाग ने हाल ही में यह नोटिफाई किया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.
इनकम टैक्स विभाग के मौजूदा कानून के सेक्शन 272बी के तहत ऐसे कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इन आयकरदाताओं पर 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का विचार नहीं है.