Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट लालमुनी चौबे का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित : अवधेश नारायण सिंह Patna News: पटना में सड़क हादसे के बाद बीच सड़क पर पलटा दूध का टैंकर, लोगों में लूटने की मची होड़ Patna News: पटना में सड़क हादसे के बाद बीच सड़क पर पलटा दूध का टैंकर, लोगों में लूटने की मची होड़ Pitru Paksha 2025: गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2025 का हुआ शुभारंभ, बिहार सरकार के मंत्री ने किया उद्घाटन Pitru Paksha 2025: गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2025 का हुआ शुभारंभ, बिहार सरकार के मंत्री ने किया उद्घाटन BIHAR NEWS : नदी में बह गए 4 बच्चे, तीन की मौत, एक की हालत नाजुक Patna Crime News: पटना में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र का कमरे से मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका Patna Crime News: पटना में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र का कमरे से मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका
1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 Apr 2022 04:06:19 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से की गई जूनियर इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 40 फ़ीसदी आरक्षण वाले जूनियर इंजीनियरों के 6379 पदों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है।
साथ ही साथ फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में साल 2019 में विज्ञापन के जरिए 6379 जूनियर इंजीनियरों की बहाली प्रक्रिया शुरू की थी। राज्य सरकार ने इसमें 40 फ़ीसदी का आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए रखा था जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था।
आरक्षण वाले इस बिंदु को लेकर वैकेंसी के रिजल्ट के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में 40 फ़ीसदी आरक्षण सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने की व्यवस्था को गलत माना है और पुराने रिजल्ट को कैंसिल करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने 3 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था अब हाईकोर्ट ने इस बहाली में 40 फ़ीसदी के आरक्षण के साथ नियुक्तियों और मेरिट लिस्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
अब इसके लिए नए सिरे से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला पहले भी कोर्ट में था और उस दौरान एक कोर्ट में इस शर्त के साथ बहाली प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया था कि जब आरक्षण के बिंदु पर पूरा फैसला आएगा वही अंतिम तौर पर लागू होगा।